वोटर लिस्ट संशोधन में आधार मान्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

Sanskriti Vani
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वोटर लिस्ट Turtle में आधार मान्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

नई दिल्ली, 22 अगस्त – सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान आधार कार्ड को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए स्वीकार किया जाए।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें

*आधार होगा मान्य – मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार    को मान्य दस्तावेज माना जाएगा।

*ऑनलाइन सुविधा – प्रभावित मतदाता अब अपने दावे और          आपत्तियाँ ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।

*अन्य पहचान पत्र भी मान्य – आधार के अलावा 11 और           आधिकारिक दस्तावेज स्वीकार होंगे।

*राजनीतिक दलों पर नाराज़गी – अदालत ने कहा कि लाखों नाम    हटाए जाने पर भी दलों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

*चुनाव आयोग की पहल – बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों    की वेबसाइट पर हटाए गए मतदाताओं की सूची अपलोड की जा    रही है।

क्यों अहम है फैसला

*बिहार में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से  गए।

*आने वाले चुनावों से पहले यह आदेश लाखों मतदाताओं को       दोबारा अपने अधिकार पाने का मौका देगा।

*फैसला चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास मज़बूत करेगा।

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